उन्नाव। पंचायत चुनाव के चालान (जमानत राशि) अब जनसेवा केंद्रों पर भी जमा हो सकेंगे। चुनाव आयोग ने जनसेवा केंद्रों पर जमा चालान की रसीद नामांकन के दौरान मान्य किए जाने को हरी झंडी दे दी है।
ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 500, प्रधान व बीडीसी उम्मीदवार के लिए दो-दो हजार और जिला पंचायत सदस्य के दावेदार को चुनाव लड़ने के लिए चार हजार रुपये बतौर जमानत नामांकन के समय जमा करना है। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अथवा महिला वर्ग से है तो उन्हें जमानत की तय राशि से आधी ही देनी होगी। अभी अधिकांश दावेदार जमानत राशि बैंकों में जमा करने पहुंच रहे हैं। इससे बैंकों में भीड़ हो रही है। दावेदार सुबह बैंक खुलने से पहले ही पहुंचकर लंबी लाइन लगाने को मजबूर हैं। बैंकों में भीड़ अधिक होने से सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो पा रहा है। आयोग ने बैंकों के अलावा जनसेवा केंद्रों पर भी जमानत राशि जमा करने की सुविधा दी है। सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत/निकाय) डॉ. संजय द्विवेदी ने बताया कि जनसेवा केंद्रों पर जमानत राशि जमा होने की सूचना ब्लॉक कार्यालय में चस्पा कराई गई है। दावेदार चालान जनसेवा केंद्रों पर भी जमा कर सकते हैं। इसके बाद जमा रसीद पर केंद्र प्रभारी के हस्ताक्षर व मोहर लगवाकर दावेदार नामांकन के दौरान अन्य प्रपत्रों के साथ जमा कर सकते हैं। वह भी मान्य होगा। दावेदारों को ज्यादा भटकने और बैंकों में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है।