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राशन न बांटने पर एक और दुकान निलंबित

Sat, 23 Apr 2016 01:16 AM IST
ब्यूरो अमर उजाला, उन्नाव
ब्यूरो अमर उजाला, उन्नाव Updated Sat, 23 Apr 2016 01:16 AM IST
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 Not sharing a suspended ration shop
राशन कार्ड का अपग्रेडेशन - फोटो : file photo
उन्नाव। विशेष वितरण तिथि पर दुकान न खोलने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी खाद्यान्न न बांटने पर नगर पंचायत मोहान की कोटे की दुकान को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा गंगाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र की दो दुकानों को आरोपपत्र जारी किए गए हैं। गंगाघाट के इन दोनों कोटेदारों से एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है। मालूम हो कि राशन वितरण न करने वाले दो कोटेदारों की दुकानें डीएसओ ने चार दिन पहले निलंबित किया था।
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मालूम हो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) जिले में मार्च माह में लागू हो चुका है। इस अधिनियम के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न के वितरण के लिए जिला प्रशासन ने मार्च और अप्रैल माह में विशेष वितरण दिवस निर्धारित किए थे।
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आदेश जारी हुआ था कि कोटेदार निर्धारित वितरण दिवस पर दुकानें खोलकर पात्रों को खाद्यान्न का वितरण करेंगे। नगर पंचायत मोहान के कोटेदार विद्यानाथ तिवारी ने प्रशासन के इन आदेशों की धज्जियां उड़ाईं और निर्धारित तिथियों पर न ही दुकान खोली और न ही राशन का वितरण किया।
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इसकी शिकायत मिलने पर पूर्ति निरीक्षक हसनगंज भास्कर ने जांच की तो मामला सही पाया। इसके बाद उन्होंने कार्रवाई के लिए पत्र जिला पूर्ति अधिकारी को भेजा। डीएसओ नसीम अख्तर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विद्यानाथ तिवारी की दुकान को सस्पेंड करने की कार्रवाई की। यहां के कार्डधारकों को नगर पंचायत न्योतनी के कोटेदार गिन्नीलाल के यहां अटैच कर दिया है।


इसके अलावा गंगाघाट की कोटेदार कृष्णकांती और विनोद कुमार को भी विशेष वितरण दिवस पर दुकानें बंद करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। डीएसओ नसीम अख्तर ने बताया कि दोनों कोटेदारोें को नोटिस का जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। जवाब आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 
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