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Unnao News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की सजा

Wed, 14 May 2025 12:51 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव Updated Wed, 14 May 2025 12:51 AM IST
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Man sentenced to five years in prison for molesting a teenager
उन्नाव। विशेष पॉक्सो एक्ट की न्यायालय ने किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अजगैन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वह कक्षा आठ की छात्रा है। चार सितंबर 2019 की सुबह 10 बजे वह खेत जाने के लिए घर से निकली थी। इस दौरान कोरारा निवासी रंजीत रास्ते में मिला और उससे छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर मारपीट भी की। शोरगुल सुनकर ग्रामीणों को आता देखकर आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने एक अक्तूबर 2018 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। दोषी साबित होने पर न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने रंजीत को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। (संवाद)
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