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Unnao News: महिला की हत्या के दोषी को उम्रकैद
Sat, 06 Jan 2024 12:29 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
Updated Sat, 06 Jan 2024 12:29 AM IST
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उन्नाव। घर में घुसकर महिला से लूटपाट व हत्या के दोषी पड़ोसी युवक को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 75 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
गंगाघाट कोतवाली के मोहल्ला गायत्री नगर भातू फार्म निवासी प्रेमशंकर मिश्रा की पत्नी कांती मिश्रा की 11 नवंबर 2022 को उनके ही घर में गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। कानपुर से ड्यूटी से घर लौटने पर पति पति प्रेमशंकर को जानकारी हुई। मृतका के शरीर के जेवर और अलमारी में रखे चार हजार रुपये भी गायब थे। जांच में पुलिस ने मारपीट लूटपाट के बाद हत्या की बात कही थी। इसी मोहल्ले में रहने वाली विवाहित बेटी मीनाक्षी शुक्ला ने पुलिस को बताया था कि घटना वाले दिन मां कांती डेयरी से दूध लेकर उसे (बेटी को) देने के बाद अपने घर चली गई थीं।
मीनाक्षी ने पुलिस को बताया था कि उसने पड़ोस में रहने वाले हिमांशु सोनी को मां के घर के घर से निकलते देखा था। इसपर घटना के दो दिन बाद 13 नवंबर 2022 को तत्कालीन गंगाघाट कोतवाली प्रभारी अखिलेश चंद्र पांडेय ने हिमांशु के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 25 मई 2023 को उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। जुलाई 2023 से मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ अनिल कुमार सेठ की न्यायालय में शुरू हुई। अदालत ने तेज सुनवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल होने के सात महीने में ही दोनों पक्षों की सुनवाई और गवाहों के बयान सुनने के बाद हत्या का दोष साबित होने पर शुक्रवार हिमांशु को उम्रकैद की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद गौड़ और मनोज कुमार पांडेय ने पैरवी की।
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गंगाघाट कोतवाली के मोहल्ला गायत्री नगर भातू फार्म निवासी प्रेमशंकर मिश्रा की पत्नी कांती मिश्रा की 11 नवंबर 2022 को उनके ही घर में गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। कानपुर से ड्यूटी से घर लौटने पर पति पति प्रेमशंकर को जानकारी हुई। मृतका के शरीर के जेवर और अलमारी में रखे चार हजार रुपये भी गायब थे। जांच में पुलिस ने मारपीट लूटपाट के बाद हत्या की बात कही थी। इसी मोहल्ले में रहने वाली विवाहित बेटी मीनाक्षी शुक्ला ने पुलिस को बताया था कि घटना वाले दिन मां कांती डेयरी से दूध लेकर उसे (बेटी को) देने के बाद अपने घर चली गई थीं।
मीनाक्षी ने पुलिस को बताया था कि उसने पड़ोस में रहने वाले हिमांशु सोनी को मां के घर के घर से निकलते देखा था। इसपर घटना के दो दिन बाद 13 नवंबर 2022 को तत्कालीन गंगाघाट कोतवाली प्रभारी अखिलेश चंद्र पांडेय ने हिमांशु के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 25 मई 2023 को उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। जुलाई 2023 से मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ अनिल कुमार सेठ की न्यायालय में शुरू हुई। अदालत ने तेज सुनवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल होने के सात महीने में ही दोनों पक्षों की सुनवाई और गवाहों के बयान सुनने के बाद हत्या का दोष साबित होने पर शुक्रवार हिमांशु को उम्रकैद की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद गौड़ और मनोज कुमार पांडेय ने पैरवी की।
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