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Unnao News: रजिस्टर में स्टॉक दर्ज न करने पर पांच खाद और बीज की दुकानों के लाइसेंस निलंबित

Thu, 26 Jun 2025 11:56 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Jun 2025 11:56 PM IST
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Licenses of five fertilizer and seed shops suspended for not registering stock in the register
उन्नाव। रजिस्टर में स्टॉक अपडेट न करने पर जिला कृषि अधिकारी ने पांच खाद व बीज दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
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जिला कृषि अधिकारी शशांक कुमार ने गुरुवार को बीज एवं खाद की दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिथिलेश कुमार बीज भंडार अजगैन, राधा कृष्णा एग्री जंक्शन, वासुदेव सीड एवं पेस्टिसाइड सोहरामऊ, शरद बीज भंडार एवं कीटनाशक केंद्र के साथ बुद्ध खाद भंडार जोगा सराय का बिक्री लाइसेंस निलंबित कर दिया है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि सभी खाद एवं बीज विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि अपनी दुकान पर स्टॉक व वितरण रजिस्टर अपडेट रखें। जांच में कैश मेमो भी मिलना चाहिए। शासन द्वारा निर्धारित मात्रा के हिसाब से ही पीओएस मशीन से ही खाद का वितरण करें। अनियमितता पाए जाने पर विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
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कीटनाशी के बिल जरूर लें किसान
उन्नाव। प्रभारी जिला कृषि रक्षा अधिकारी शशांक कुमार ने किसानों से अपील की है कि कीटनाशी रसायनों की खरीदारी पंजीकृत दुकानदारों से ही करें। अधिकतम मूल्य से ज्यादा मूल्य न दें तथा बिल भी जरूर लें। गुणवत्ता में शक या अधिक मूल्य पर बिक्री करने वाले की शिकायत कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय में करें।
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उन्होंने कीटनाशी रसायन विक्रेताओं को निर्देश दिए कि कंपनी के प्राधिकार पत्र के अनुसार ही कीटनाशक की बिक्री व भंडार करें। एक से अधिक कंपनियों के कीटनाशक की बिक्री करना चाहते हैं तो निर्धारित शुल्क जमा कर प्राधिकार पत्र अपने लाइसेंस पर अंकित कराकर बिक्री करें। कीटनाशक बेचते समय फसलों पर रसायन के छिड़काव व पानी की मात्रा और समय का सुझाव भी किसानों को दें। बिक्री रसीद भी किसानों को जरूर दें। प्रतिबंधित कीटनाशक का विक्रय एवं भंडारण न करें। आवश्यक अभिलेख स्टाक, बिक्री व अवसान रसायन पंजिका आदि अपडेट रखें। स्थलीय सत्यापन के समय अभिलेख अपूर्ण एवं प्राधिकार पत्र के अतिरिक्त रसायन बिक्री में पाए जाएंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि सभी विक्रेता अपनी दुकान पर अनिवार्य रूप से कृषि विभाग द्वारा जारी ग्रोसेफ अभियान पोस्टर चस्पा करें। इसमें दुकान का नाम, कीटनाशी लाइसेंस नंबर, प्रोपराइटर का नाम व मोबाइल नंबर भी लिखा होना चाहिए। (संवाद)
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