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Unnao News: दहेज हत्या में पति को आठ साल का कारावास

Fri, 11 Oct 2024 03:14 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Oct 2024 03:14 AM IST
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Husband gets eight years imprisonment for dowry murder
उन्नाव। दहेज हत्या के छह वर्ष पुराने एक मुकदमे में जिला एवं अपर सत्र न्यायालय की कोर्ट नंबर प्रथम ने पति को दोषी पाते हुए आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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माखी थानाक्षेत्र के वीरमपुर गांव निवासी पवन कुमार ने 16 जून 2018 को सफीपुर कोतवाली में शिकायती पत्र देकर जीजा नीरज व नीरज की मां सोना पर दहेज के लिए बहन रन्नो देवी की हत्या करने का आरोप लगाया था। बताया था कि दो वर्ष पूर्व बहन रन्नो की शादी सफीपुर कोतवाली के छूही गांव निवासी नीरज से की थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को मारते पीटते थे। इसकी जानकारी कई बार उसने घर वालों को फोन करके दी थी। बहन का शव घर में मिला था।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी नीरज व उसकी मां सोना को जेल भेज दिया था। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन सीओ रहे विवेक रंजन राय ने की और नीरज के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। लंबे समय से मुकदमा अपर जिला जज प्रथम की न्यायालय में विचाराधीन था। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील ने मुकदमे के संबंध में न्यायालय में दलीलें प्रस्तुत कीं, जिस पर न्यायाधीश मो. असलम ने दोषी नीरज को आठ वर्ष की सजा सुनाई।
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एनडीपीएस एक्ट में नौ माह की सजा
उन्नाव। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के साल्हे नगर करौंदी गांव निवासी राजेश को पुलिस ने 1.200 किग्रा मादक पदार्थ के साथ पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में कार्रवाई की थी। मुकदमे के विवेचक उपनिरीक्षक जितेंद्र पांडेय ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाते हुए 15 फरवरी 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा अपर सत्र न्यायालय सात में विचाराधीन था। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विशेष लोक अभियोजक विनय प्रकाश शुक्ला की दलील व साक्ष्य के आधार पर नौ माह के कारावास की सजा सुनाई है। (संवाद)
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