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सहन के विवाद में किसान
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उन्नाव। सहन के विवाद में पांच साल पहले किसान की हत्या की घटना में कोर्ट ने नामजद छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 2.10 लाख रुपये जुर्माना की राशि भी जमा करने का आदेश सुनाया है। कोर्ट ने जुर्माना की 50 प्रतिशत राशि वादी पक्ष को देने का आदेश दिया है।
अचलगंज थाना क्षेत्र के ताजपुर नौबस्ता गांव निवासी 50 वर्षीय किसान कालीचरण पर लाठी-डंडा और कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र रमेश ने सहन की भूमि के विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिए जाने की थाना में तहरीर देकर पड़ोसी विद्यासागर, बुद्धीसागर, गंगासागर पुत्र छेदीलाल, छेदीलाल पुत्र अंगनू, धनेश कुमार ,राजेश कुमार पुत्र सदासुख पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विवेचना के दौरान पुलिस ने सभी दोषियों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नं 10 के न्यायाधीश आलोक शर्मा ने सरकारी वकील प्रेमचंद्र की दलीलों को तर्क संगत ठहराते हुए दोषी विद्यासागर, बुद्धीसागर, गंगासागर, छेदीलाल, धनेश कुमार, राजेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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अचलगंज थाना क्षेत्र के ताजपुर नौबस्ता गांव निवासी 50 वर्षीय किसान कालीचरण पर लाठी-डंडा और कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र रमेश ने सहन की भूमि के विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिए जाने की थाना में तहरीर देकर पड़ोसी विद्यासागर, बुद्धीसागर, गंगासागर पुत्र छेदीलाल, छेदीलाल पुत्र अंगनू, धनेश कुमार ,राजेश कुमार पुत्र सदासुख पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने सभी दोषियों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नं 10 के न्यायाधीश आलोक शर्मा ने सरकारी वकील प्रेमचंद्र की दलीलों को तर्क संगत ठहराते हुए दोषी विद्यासागर, बुद्धीसागर, गंगासागर, छेदीलाल, धनेश कुमार, राजेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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