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तीन दुकानदारों पर ठोंका गया जुर्माना

Sun, 19 Mar 2017 12:17 AM IST
उन्न्ााव
उन्न्ााव Updated Sun, 19 Mar 2017 12:17 AM IST
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Three shopkeepers fined
file photo - फोटो : अमर उजाला
 खाद्य पदार्थों में मिलावट मिलने पर अपर जिलाधिकारी कोर्ट ने दुकानदारों पर जुर्माना ठोंका है। खोया का नमूना भी जांच में फेल आया है। इस पर खोया व्यापारी को नोटिस जारी किया जा रहा है।  
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खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से पूर्व में अचलगंज थानाक्षेत्र के ग्राम मथुराखेड़ा निवासी कुलदीप सिंह यादव के यहां से दूध, बदरका निवासी रज्जनलाल गुप्ता की दुकान से बेसन के लड्डू और बांगरमऊ के चकपीरनगर के राम सिंह से खोया का नमूना लिया गया था। इनकी जांच रिपोर्ट फेल आई थी।
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इसी आधार पर तीनों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। शनिवार को अपर जिलाधिकारी बीएन यादव ने कुलदीप सिंह यादव व रज्जनलाल पर पांच-पांच हजार और रामसिंह पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। एडीएम ने सभी आरोपियों को तुरंत जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए हैं।
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इसके अलावा पूर्व में खोया के एक और नमूने को फेल बताया गया। इस पर दुकानदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
 
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