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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   Seven years punishment for inciting suicide

आत्महत्या के लिए उकसाने पर सात साल की सजा

Sat, 16 Dec 2017 11:20 PM IST
unnao
unnao Updated Sat, 16 Dec 2017 11:20 PM IST
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उन्नाव। महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने पर कोर्ट ने युवक को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अभियोजन पक्ष से पैरवी वकील प्रेमचंद्र ने की।

हसनगंज थानाक्षेत्र के गोविंद पुत्र रामकुमार ने तीन साल पहले थाने में गांव के ही मोबीन पर पत्नी शिखा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। गोविंद का आरोप था कि पत्नी शिखा घर पर अकेली थी। शिखा को अकेला देखकर मोबीन ने घर में घुसकर उससे छेड़छाड़ का प्रयास किया था। शिखा के शोर मचाने पर आरोपी युवक मौके से भाग निकला था। इस घटना से शिखा परेशान रहने लगी थी। एक माह बाद शिखा ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। इससे उसकी मौत हो गई थी। पति गोविंद के दर्ज कराए गए मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मोबिन को आरोपी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई है।
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