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दुष्कर्म में सात साल कैद

Thu, 16 Mar 2017 11:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, उन्नाव
अमर उजाला ब्यूरो, उन्नाव Updated Thu, 16 Mar 2017 11:37 PM IST
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Imprisonment for seven years in rape
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

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युवती को बहला कर घर से भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को कोर्ट ने सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने जुर्माने के तौर पर उसे 30 हजार रुपये भी अदा करने को कहा है। वहीं जुर्माना न देने पर नौ माह के अतिरिक्त कारावास के भी निर्देश दिए हैं।

 फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने 17 सितंबर 2014 को थाने में दिए प्रार्थना पत्र में बताया था कि वह मजदूरी का काम करता है। घटना के दिन भी वह मजदूरी करने गंगाघाट गया था। घर पर उसकी बहन व पिता अकेले थे। इसी दौरान राम आधार निवासी रायपुर थाना फतेहपुर चौरासी उसके घर आए और बहन को बहला कर घर से भगा ले गए। वह जब घर पहुंचा तो उसकी बहन घर में नहीं थी। उसने उसे काफी तलाशा, लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद उसने थाने जाकर रिपोर्ट लिखाई।
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कुछ दिनों बाद जब युवती वापस आई तो उसने आप बीती पुलिस को बताई। डाक्टरी रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होने के बाद मुकदमे को रेप में तब्दील किया गया। तभी से मामला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को हुई मामले की अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश डा. जया पाठक ने सहायक शासकीय अधिवक्ता योगेश कुमार सिंह की ओर से पेश किए गए गवाहों व साक्ष्यों को गंभीरता से लेते हुए आरोपी युवक को दोषी करार दिया और फैसला सुनाया।
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