फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   crime

दुष्कर्म पीड़िता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Tue, 04 Jan 2022 09:21 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 04 Jan 2022 09:21 PM IST
विज्ञापन
crime
उन्नाव। खुद को नाबालिग साबित करने के लिए फर्जी टीसी बनवाने के मुकदमे में सजायाफ्ता पूर्व विधायक प्रकरण की दुष्कर्म पीड़िता की अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार को न्यायालय ने खारिज कर दी है।
विज्ञापन

पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर प्रकरण की दुष्कर्म पीड़िता, उसकी मां व चाचा पर वर्ष 2018 में हरिपाल सिंह ने कोर्ट के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि दुष्कर्म पीड़िता ने उसके बेटे शुभम सिंह को दुष्कर्म के मामले में फंसाने के लिए खुद को नाबालिग साबित करने के लिए रायबरेली के एक विद्यालय की फर्जी टीसी लगाई। इसी टीसी के जरिए उसके बेटे को दुष्कर्म के मुकदमे में फंसा दिया था। पुलिस ने आरोपी दुष्कर्म पीड़िता, उसकी मां व चाचा के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। आरोपी चाचा को अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट से 25 सितंबर 2019 को जमानत मिल गई थी।
विज्ञापन

दुष्कर्म पीड़िता ने भी अपनी जमानत के लिए जिला जज न्यायालय में 20 दिसंबर 2021 को अपना अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दिया था। उसने शपथपत्र भी दिया था कि उसके पक्ष के दिवंगत अधिवक्ता व उनके कथित रिश्तेदार पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने उसकी टीसी बनवाई थी। जिस स्कूल से टीसी बनवाई गई थी वह दिवंगत वकील के एक अन्य रिश्तेदार का है। मंगलवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल त्रिपाठी की पैरवी पर जिला न्यायाधीश हरवीर सिंह ने दुष्कर्म पीड़िता की ओर से रखे पक्ष को निराधार मानते हुए उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed