फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   crime

दहेज के लिए पत्नी की हत्या में उम्र कैद

Wed, 18 Aug 2021 07:41 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 18 Aug 2021 07:41 PM IST
विज्ञापन
crime
उन्नाव। पुरवा कोतवाली के मिर्जापुर सुम्हारी में नौ साल पहले दहेज की मांग पूरी न होने पर युवती की हत्या में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या छह के न्यायाधीश ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो जेठ, जेठानी, देवर व देवरानी को सात साल की सजा सुनाई है। हर दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की धनराशि का 50 प्रतिशत वादी मुकदमा को मिलेगा।
विज्ञापन

असोहा थानाक्षेत्र के गांव पाठकपुर निवासी रामावती की शादी 2009 में पुरवा कोतवाली के गांव मिर्जापुर सुम्हारी राम आसरे के बेटे देवराज से हुई थी। शादी के बाद एक बेटी हुई। दहेज में बाइक की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजन उसे पीटते थे। कई बार मायके पक्ष के लोगों ने आकर समझौता कराया। 13 नवंबर 2013 को ससुरलीजनों ने गर्भवती रामावती को पीटा और बाद में मारकर रस्सी के फं दे पर लटका दिया था। पति की सूचना पर मृतका का भाई रामशंकर बहन की ससुराल पहुंचा तो शव फंदे से लटक रहा था। भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति देवराज, ससुर रामआसरे, सास फूलदुलारी, जेठानी प्रकाशवती, जेठ धीरेंद्र, देवेंद, देवर सुरेंद्र कुमार व देवरानी आरती के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इसी बीच सास व ससुर की मौत हो गई। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या छह के न्यायाधीश अलोक शर्मा कर रहे थे। वरिष्ठ अधिवक्ता रामदत्त सिंह व शासकीय अधिवक्ता यशवंत सिंह की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed