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उन्नावः गोकशी के आरोपी के दो मकानों की कुर्की

Mon, 03 Oct 2022 01:15 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 03 Oct 2022 01:15 AM IST
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Attachment of two houses of cow slaughter accused
फोटो- 28
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परिचय- मकान में कुर्की के नोटिस चस्पा कराते अपराध निरीक्षक उमेश त्रिपाठी।
गोकशी के आरोपी के
दो मकानों की कुर्की
अवैध कार्यों से कमाई कर बनाई अचल संपत्ति
संवाद न्यूज एजेंसी
सफीपुर। पशु क्रूरता, गोकशी और मादक पदार्थों की बिक्री से अर्जित आरोपी की 18 लाख की अचल संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया है।
सफीपुर कोतवाली के पीखी गांव निवासी धुल्लू उर्फ वारिस ने पशु क्रूरता, गोकशी और मादक पदार्थ बिक्री से लाखों की रुपये की संपत्ति बनाई है। अलग-अलग थानों में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति को अब कोर्ट ने कुर्क करने का आदेश दिया है। रविवार को न्यायालय के आदेश पर बांगरमऊ कोतवाल ओमप्रकाश राय और अपराध निरीक्षक उमेश त्रिपाठी ने डुगडुगी पिटवाई। पुलिस के अनुसार, मकान की कीमत 12 लाख रुपये हैं। वहीं आसीवन थानाक्षेत्र के गांव रैयामऊ में पत्नी गुड़िया के नाम जनवरी 2022 में मकान बनवाया था। जिसकी कीमत करीब छह लाख रुपये है। उसे भी कुर्क कर लिया गया है। बांगरमऊ कोतवाल ओपी राय ने बताया कि न्यायालय से कुर्की के आदेश था। दोनों मकानों को कुर्क किया गया है।
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