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प्रदूषण फैलाने में फैक्टरी पर 17.18 करोड़ जुर्माना
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उन्नाव। क्रोमियम वेस्ट के असुरक्षित निस्तारण पर एनजीटी ने औद्योगिक क्षेत्र अकरमपुर स्थित रहमान इंडस्ट्रीज पर 17.18 करोड़ जुर्माना लगाते हुए 15 दिन में जवाब मांगा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के अनुसार एक महीने में जुर्माना चुकाना होगा। इसका नोटिस फैक्टरी को रिसीव करा दिया गया है।
औद्योगिक क्षेत्र अकरमपुर स्थित रहमान इंडस्ट्रीज (पुराना नाम मेसर्स भारत केमिकल उद्योग) कानपुर देहात के रनिया खान चंदपुर में स्थित अपनी ब्रांच फैक्टरी में क्रोमियम वेस्ट का निस्तारण करती है। क्रोमियम वेस्ट निस्तारण में लापरवाही और असुरक्षित निस्तारण की शिकायत एनजीटी तक पहुंची थी। एनजीटी ने कमेटी बनाकर जांच कराई थी। क्रोमियम वेस्ट निस्तारण में लापरवाही और भूगर्भ जल प्रदूषण की पुष्टि हुई थी। इस पर एनजीटी ने रहमान इंडस्ट्रीज पर 17 करोड़ 18 लाख 49 हजार 646 रुपये जुर्माना लगाया है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय अधिकारी राधेश्याम ने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर फैक्टरी को एनजीटी की ओर से की गई कार्रवाई का नोटिस रिसीव करा दिया गया है। रहमान इंडस्ट्रीज को एक सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करना होगा। जुर्माना जमा करने के लिए एक माह का समय दिया गया है।
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औद्योगिक क्षेत्र अकरमपुर स्थित रहमान इंडस्ट्रीज (पुराना नाम मेसर्स भारत केमिकल उद्योग) कानपुर देहात के रनिया खान चंदपुर में स्थित अपनी ब्रांच फैक्टरी में क्रोमियम वेस्ट का निस्तारण करती है। क्रोमियम वेस्ट निस्तारण में लापरवाही और असुरक्षित निस्तारण की शिकायत एनजीटी तक पहुंची थी। एनजीटी ने कमेटी बनाकर जांच कराई थी। क्रोमियम वेस्ट निस्तारण में लापरवाही और भूगर्भ जल प्रदूषण की पुष्टि हुई थी। इस पर एनजीटी ने रहमान इंडस्ट्रीज पर 17 करोड़ 18 लाख 49 हजार 646 रुपये जुर्माना लगाया है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय अधिकारी राधेश्याम ने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर फैक्टरी को एनजीटी की ओर से की गई कार्रवाई का नोटिस रिसीव करा दिया गया है। रहमान इंडस्ट्रीज को एक सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करना होगा। जुर्माना जमा करने के लिए एक माह का समय दिया गया है।