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Unnao News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल का सश्रम कारावास

Sun, 04 May 2025 12:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव Updated Sun, 04 May 2025 12:24 AM IST
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25 years rigorous imprisonment for the accused of raping a minor girl
उन्नाव। न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर 40,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अचलगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी मां ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि क्षेत्र के राजाखेड़ा निवासी विमल उर्फ कांची उसकी 12 वर्षीय बेटी से अक्सर छेड़छाड़ करता था। बेटी ने इसकी जानकारी दी तो उसने आरोपी के माता-पिता से शिकायत की थी। 24 फरवरी 2020 को वह कचहरी गई थी। इसी दौरान आरोपी उसके घर में दाखिल हुआ और बेटी को अकेला पाकर दुष्कर्म किया था। लौटने पर बेटी ने इसकी जानकारी दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी।

घटना के कुछ दिन बाद सात मार्च 2020 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन एसआई धीरेंद्र प्रताप सिंह ने चार सितंबर 2021 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। शनिवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह यादव ने दलील व साक्ष्य के आधार पर विमल को दोषी पाकर सजा सुनाई।
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