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Unnao News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास

Fri, 02 Aug 2024 01:59 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Aug 2024 01:59 AM IST
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10 years imprisonment to the accused of raping a teenage girl
उन्नाव। न्यायालय ने दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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आसीवन थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि दो सितंबर 2014 की सुबह उसकी नाबालिग बेटी कपड़ा सिलाने की बात कहकर घर से निकली थी। रास्ते में एक आम के बाग के पास बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के आंबेडकर नगर निवासी संजय कुमार मिला। वह बेटी को बहला फुसलाकर ले गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपहरण की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी।

कुछ दिन बाद पुलिस ने किशोरी को तलाश कर उसके बयान और चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर आरोपी संजय के खिलाफ दुष्कर्म की धारा बढ़ाई थी। इसकी विवेचना कृष्णकांत यादव ने की और 28 फरवरी 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर 12 में पूरी हुई। न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने दोषी संजय को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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