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50 मीट्रिक टन तक ही प्याज का भंडारण कर सकेंगे थोक विक्रेता
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सुल्तानपुर। प्याज की महंगाई को देखते हुए शासन ने व्यापारियों की जमाखोरी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शासन ने थोक व फुटकर व्यापारियों के प्याज भंडारण की सीमा का निर्धारण कर दिया है। इससे अधिक भंडारण मिलने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
बाजारों में प्याज की किल्लत व महंगाई को देखते हुए शासन ने दामों पर नियंत्रण के लिए व्यापारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शासन ने इसके लिए थोक व फुटकर व्यापारियों के भंडारण की सीमा का निर्धारण कर दिया है।
जारी निर्देश के मुताबिक थोक व्यापारी अब 50 मीट्रिक टन व फुटकर व्यापारी सिर्फ 10 मीट्रिक टन ही प्याज का भंडारण कर सकेंगे। शासन की ओर से भंडारण के संबंध में जारी आदेश 30 नवंबर 2019 तक प्रभावी होंगे।
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इस दौरान अवैध भंडारण की सूचना पर गोदामों के निरीक्षण का भी निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। भंडारण अधिक मिलने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश प्रशासन को दिया गया है। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
शासन का आदेश जारी होने के बाद जिला प्रशासन ने इसके अनुपालन का निर्देश जारी किया है। जिला उद्यान अधिकारी रणविजय सिंह ने आदेश की पुष्टि की है।
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बाजारों में प्याज की किल्लत व महंगाई को देखते हुए शासन ने दामों पर नियंत्रण के लिए व्यापारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शासन ने इसके लिए थोक व फुटकर व्यापारियों के भंडारण की सीमा का निर्धारण कर दिया है।
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जारी निर्देश के मुताबिक थोक व्यापारी अब 50 मीट्रिक टन व फुटकर व्यापारी सिर्फ 10 मीट्रिक टन ही प्याज का भंडारण कर सकेंगे। शासन की ओर से भंडारण के संबंध में जारी आदेश 30 नवंबर 2019 तक प्रभावी होंगे।
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इस दौरान अवैध भंडारण की सूचना पर गोदामों के निरीक्षण का भी निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। भंडारण अधिक मिलने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश प्रशासन को दिया गया है। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
शासन का आदेश जारी होने के बाद जिला प्रशासन ने इसके अनुपालन का निर्देश जारी किया है। जिला उद्यान अधिकारी रणविजय सिंह ने आदेश की पुष्टि की है।