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Sultanpur News: संदीप यादव हत्याकांड में फिर टला फैसला
Thu, 25 Jun 2026 11:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 25 Jun 2026 11:59 PM IST
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सुल्तानपुर। पूर्व प्रधान के पुत्र संदीप यादव की हत्या से जुड़े करीब 12 साल पुराने मामले में एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने बृहस्पतिवार को त्रुटिवश बाकी रह गई एक धारा में जमानत की कार्यवाही पूरी होने के बाद शेष बहस को सुना। नतीजतन मामले में फैसला नहीं आ सका। अदालत ने फैसले के लिए 30 जून की तारीख तय की है।
अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र (वर्तमान थाना शिवगढ़) के परसूपुर मजरे रामपुर निवासी भूतपूर्व प्रधान दशरथ यादव ने 23 अगस्त 2014 की घटना बताते हुए अपने बेटे की हत्या के संबंध में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनके मुताबिक उनके बेटे संदीप यादव उर्फ राजन की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर आरोपियों के जरिये शव को छिपाने का प्रयास किया गया था। मामले में ठाकुरराम का पुरवा मजरे रामपुर निवासी सगे भाई बृजेश सिंह उर्फ कल्लू, उमेश सिंह, सह आरोपी दिनेश सिंह उर्फ सूबेदार, भारामल का पुरवा निवासी संतोष सिंह व असरवन निवासी सूरज सिंह को नामजद आरोपी बनाया गया था।
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अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र (वर्तमान थाना शिवगढ़) के परसूपुर मजरे रामपुर निवासी भूतपूर्व प्रधान दशरथ यादव ने 23 अगस्त 2014 की घटना बताते हुए अपने बेटे की हत्या के संबंध में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनके मुताबिक उनके बेटे संदीप यादव उर्फ राजन की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर आरोपियों के जरिये शव को छिपाने का प्रयास किया गया था। मामले में ठाकुरराम का पुरवा मजरे रामपुर निवासी सगे भाई बृजेश सिंह उर्फ कल्लू, उमेश सिंह, सह आरोपी दिनेश सिंह उर्फ सूबेदार, भारामल का पुरवा निवासी संतोष सिंह व असरवन निवासी सूरज सिंह को नामजद आरोपी बनाया गया था।
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