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सुल्तानपुर: किशोरी के दो अपहरणकर्ताओं को 10 वर्ष की सजा
Sat, 11 Feb 2023 12:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 11 Feb 2023 12:02 AM IST
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सुल्तानपुर। किशोरी को अगवा करने के दो आरोपियों को शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता के परिवार को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अन्य दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
धम्मौर क्षेत्र के एक गांव की अनुसूचित जाति की किशोरी का तीन सितंबर 2014 को अपहरण हो गया था। किशोरी के पिता की तहरीर पर दर्ज केस की विवेचना पूरी कर पुलिस ने धम्मौर के करमचंदपुर गांव निवासी किलटू उर्फ कल्टू उर्फ राज नरायन, पूरे रघुनाथ पांडेय मौजा निवासी अर्जुन यादव, राधेश्याम और फूलचंद के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपियों किलटू उर्फ कल्टू उर्फ राज नरायन व अर्जुन यादव को अपहरण करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता के परिवार को देने का आदेश दिया है। राधेश्याम व फूलचंद को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
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धम्मौर क्षेत्र के एक गांव की अनुसूचित जाति की किशोरी का तीन सितंबर 2014 को अपहरण हो गया था। किशोरी के पिता की तहरीर पर दर्ज केस की विवेचना पूरी कर पुलिस ने धम्मौर के करमचंदपुर गांव निवासी किलटू उर्फ कल्टू उर्फ राज नरायन, पूरे रघुनाथ पांडेय मौजा निवासी अर्जुन यादव, राधेश्याम और फूलचंद के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपियों किलटू उर्फ कल्टू उर्फ राज नरायन व अर्जुन यादव को अपहरण करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता के परिवार को देने का आदेश दिया है। राधेश्याम व फूलचंद को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
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