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Sultanpur News: छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष की सजा

Wed, 14 Feb 2024 12:12 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Feb 2024 12:12 AM IST
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Three years imprisonment to the man guilty of molesting a student
सुल्तानपुर। कोचिंग पढ़ने गई छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने मंगलवार को आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी।
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विशेष लोक अभियोजक रमेशचंद्र सिंह के मुताबिक कोतवाली देहात थाने के एक गांव की कक्षा 10 की छात्रा सात जून 2019 को कोचिंग पढ़ने गई थी। आरोप है कि गांव के ही आरोपी राजेश वर्मा उर्फ बब्लू ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की थी। यह भी आरोप है कि छात्रा को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी। छात्रा के पिता ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार व बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह कोर्ट में पेश किया गया। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी राजेश वर्मा उर्फ बब्लू को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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काम नहीं आई छात्रा की चचेरी बहन की गवाही
आरोपी राजेश वर्मा उर्फ बब्लू को बेगुनाह साबित करने के लिए छात्रा की चचेरी बहन ने कोर्ट में गवाही दी थी। उसने घटना को फर्जी बताते हुए आरोपी को बेगुनाह बताया था। कोर्ट ने उसकी गवाही पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उसका साक्ष्य सोचा समझा साक्ष्य है जो स्वीकार होने योग्य नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि उसकी गवाही भरोसे के काबिल नहीं है।
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