{"_id":"6a722aea85b190323f08dc06","slug":"the-court-has-sought-a-response-from-the-sp-regarding-non-functional-cctv-cameras-at-police-stations-and-outposts-sultanpur-news-c-103-1-slp1004-162095-2026-08-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: कोर्ट ने थाने-चौकी के सीसीटीवी खराब होने पर एसपी से किया जवाब-तलब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: कोर्ट ने थाने-चौकी के सीसीटीवी खराब होने पर एसपी से किया जवाब-तलब
Tue, 04 Aug 2026 11:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 04 Aug 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। बकरी चोरी के मामले में आरोपी की रिमांड पर चल रही सुनवाई के दौरान मंगलवार को अदालत ने पुलिस व्यवस्था पर सख्त टिप्पणी करते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) से जवाब-तलब किया है। गोसाईंगंज थाना और द्वारिकागंज पुलिस चौकी के सीसीटीवी कैमरे खराब होने की जानकारी मिलने पर एसीजेएम मयूरेश श्रीवास्तव ने एसपी से स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी।
गोसाईगंज थाना क्षेत्र के इनायतपुर निवासी सलाहुद्दीन ने 30 जुलाई को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बकरी चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया गया था कि घटना तीन दिन पहले हुई थी। पुलिस ने मामले में मुनव्वर को गांव के पास स्थित एक पेट्रोल पंप से गिरफ्तार कर 31 जुलाई को अदालत में पेश किया।
बचाव पक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपी को 30 जुलाई की दोपहर में हिरासत में ले लिया गया था और 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस चौकी व थाने में रखा गया। इस आधार पर रिमांड निरस्त करने की मांग की गई। पिछली सुनवाई में अदालत ने गोसाईंगंज थाना और द्वारिकागंज पुलिस चौकी के सीसीटीवी फुटेज पेश करने का आदेश दिया था। मंगलवार को विवेचक ने अदालत को बताया कि दोनों स्थानों के सीसीटीवी कैमरे खराब हैं, इसलिए फुटेज उपलब्ध कराना संभव नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
गोसाईगंज थाना क्षेत्र के इनायतपुर निवासी सलाहुद्दीन ने 30 जुलाई को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बकरी चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया गया था कि घटना तीन दिन पहले हुई थी। पुलिस ने मामले में मुनव्वर को गांव के पास स्थित एक पेट्रोल पंप से गिरफ्तार कर 31 जुलाई को अदालत में पेश किया।
विज्ञापन
बचाव पक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपी को 30 जुलाई की दोपहर में हिरासत में ले लिया गया था और 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस चौकी व थाने में रखा गया। इस आधार पर रिमांड निरस्त करने की मांग की गई। पिछली सुनवाई में अदालत ने गोसाईंगंज थाना और द्वारिकागंज पुलिस चौकी के सीसीटीवी फुटेज पेश करने का आदेश दिया था। मंगलवार को विवेचक ने अदालत को बताया कि दोनों स्थानों के सीसीटीवी कैमरे खराब हैं, इसलिए फुटेज उपलब्ध कराना संभव नहीं है।
विज्ञापन