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Sultanpur News: जानलेवा हमले के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Thu, 08 Feb 2024 12:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 08 Feb 2024 12:40 AM IST
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The accused of deadly attack did not get bail
सुल्तानपुर। जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी को कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई। एडीजे प्रथम अभय श्रीवास्तव ने अपराध को गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रविवंश सिंह पंकज के मुताबिक अमेठी जिले के मुंशीगंज थाने के हरिहरपुर गांव निवासी अभिषेक सिंह ने 30 नवंबर 2023 को गांव के ही विजेंद्र सिंह उर्फ अंशू व अभिषेक सिंह के खिलाफ जानलेवा हमला करने के आरोप में केस दर्ज कराया था।
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वादी मुकदमा अभिषेक सिंह की मां मोनी सिंह, चाचा मान सिंह के साथ बाइक से सब्जी खरीदने पनियार बाजार जा रही थीं। रास्ते में शांति देवी की मशीन के पास आरोपियों ने मान सिंह को गोली मारकर घायल कर दिया था। गंभीर हालत में मान सिंह को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया जहां से चिकित्सक ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया था।
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आरोपी अभिषेक सिंह पिछले दिनों से जेल में निरुद्ध है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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