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Sultanpur : राहुल गांधी को 12 साल पुराने मामले में कोर्ट से राहत, जानें इंदौर की चुनावी सभा में क्या कहा था

Tue, 14 Oct 2025 06:19 PM IST
आकाश द्विवेदी अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर Published by: आकाश द्विवेदी Updated Tue, 14 Oct 2025 06:19 PM IST
सार

रायबरेली सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 2013 के एक मामले में उनके खिलाफ दायर निगरानी याचिका को निरस्त कर दिया है। 

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Sultanpur: Rahul Gandhi gets relief from court in 12-year-old case, know what he said in Indore election rally
राहुल गांधी - फोटो : ANI

विस्तार

फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 (FTC-2) ने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 2013 के एक मामले में उनके खिलाफ दायर निगरानी याचिका को निरस्त कर दिया है। यह मामला मध्य प्रदेश के इंदौर में दिए गए एक कथित आपत्तिजनक बयान से संबंधित था।

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यह मामला अक्तूबर 2013 का है। आरोप है कि इंदौर में एक चुनावी जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए मुस्लिम युवकों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध होने का आपत्तिजनक बयान दिया था। इस बयान को लेकर अधिवक्ता मोहम्मद अनवर ने शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। 
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इस मामले में परिवादी मोहम्मद अनवर के साथ राजा राम उपाध्याय और विशाल बरनवाल ने भी गवाही दी थी। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने 30 जनवरी को इस परिवाद को खारिज कर दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मोहम्मद अनवर ने जिला जज की कोर्ट में निगरानी याचिका दाखिल की थी। 
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मंगलवार को राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश राकेश ने निगरानी याचिका को निरस्त करने का आदेश दिया।

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