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बिना अनुमति सभा करने के मामले में पूर्व विधायक बरी
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सुल्तानपुर। बिना अनुमति के चुनावी सभा करके आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में बुधवार को कोर्ट ने लंभुआ के पूर्व सपा विधायक संतोष पांडेय समेत पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट के निर्णय से आरोपियों को राहत मिल गई है।
छह जनवरी 2017 को लंभुआ के तत्कालीन कोतवाल चंद्रशेखर सिंह ने विधानसभा चुनाव के दौरान कस्बे में बिना अनुमति के चुनावी सभा कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक संतोष पांडेय, सपा के तत्कालीन ब्लॉक अध्यक्ष सत्यपाल यादव, नवल किशोर, चंद्रभान मिश्र और मोनू उपाध्याय पर चार्जशीट दाखिल की थी।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमित पांडेय व सुभाष चंद्र तिवारी ने पैरवी की। बुधवार को पूर्व विधायक संतोष पांडेय समेत सभी आरोपियों को एमपी/एमएलए कोर्ट के जज पीके जयंत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। संवाद
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छह जनवरी 2017 को लंभुआ के तत्कालीन कोतवाल चंद्रशेखर सिंह ने विधानसभा चुनाव के दौरान कस्बे में बिना अनुमति के चुनावी सभा कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक संतोष पांडेय, सपा के तत्कालीन ब्लॉक अध्यक्ष सत्यपाल यादव, नवल किशोर, चंद्रभान मिश्र और मोनू उपाध्याय पर चार्जशीट दाखिल की थी।
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बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमित पांडेय व सुभाष चंद्र तिवारी ने पैरवी की। बुधवार को पूर्व विधायक संतोष पांडेय समेत सभी आरोपियों को एमपी/एमएलए कोर्ट के जज पीके जयंत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। संवाद
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