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अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश

Tue, 28 Jun 2022 11:57 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jun 2022 11:57 PM IST
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shooter vartika singh
सुल्तानपुर। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में सीजेएम किरण गौड़ ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। सीजेएम ने यह आदेश वर्तिका सिंह के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर दिया है। कोर्ट के आदेश से वर्तिका सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
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रायबरेली के सलोन तहसील में अस्पताल निर्माण के लिए केंद्रीय आयुष मंत्री को संदर्भित पत्र में कूटरचना करने और प्रधानमंत्री के नाम पर कूटरचना कर पत्र लिखने के मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता ने अमेठी की मुसाफिरखाना कोतवाली में केस दर्ज कराया था। केस में प्रतापगढ़ के रायचंदपुर निवासी अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह, कांग्रेस के पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो व अयोध्याके कुमारगंज निवासी रजनीश सिंह को आरोपी बनाया गया था। वर्तिका व रजनीश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जबकि कांग्रेस के पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो का नाम विवेचना में निकाल दिया गया। गत दिनों सीजेएम ने वर्तिका सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि नियत की थी।
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वादी मुकदमा विजय गुप्ता के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर वर्तिका सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी। उनका कहना है कि वर्तिका सिंह जानकारी होने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही हैं। इससे मामले का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। सीजेएम किरण गौड़ ने सुनवाई करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को सीजेएम ने वादी मुकदमा विजय गुप्ता की ओर से दिया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वर्तिका सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। सात जुलाई को अगली सुनवाई होगी।
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