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Sultanpur News: घर में घुसकर छेड़खानी व मारपीट में सगे भाई दोषी करार
Thu, 13 Aug 2026 11:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 13 Aug 2026 11:39 PM IST
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सुल्तानपुर। उधारी की रकम नहीं लौटाने की नीयत से युवक के अपहरण की फर्जी कहानी रचने, घर में घुसकर महिलाओं से छेड़खानी और मारपीट के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश स्वतंत्र प्रकाश ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। अदालत ने सगे भाई प्रदीप वर्मा और राजेश वर्मा को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। दोनों की सजा के बिंदु पर अदालत शुक्रवार को सुनवाई करेगी।
जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के बरुआ-अमिलिया सिकरा निवासी दीपक वर्मा ने 31 जुलाई 2020 को मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि गांव के रमाशंकर वर्मा ने उधार रकम ली थी। रकम वापस न करने की नीयत से उसने अपने पुत्र मोनू वर्मा के अपहरण की फर्जी कहानी रची।
वादी पक्ष को फंसाने का प्रयास किया। आरोप था कि इसके बाद रमाशंकर के पुत्र प्रदीप और राजेश घर में घुस आए। दोनों ने महिलाओं से छेड़खानी की और मारपीट की। थाने पर सुनवाई नहीं होने पर वादी ने अदालत की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई।
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जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के बरुआ-अमिलिया सिकरा निवासी दीपक वर्मा ने 31 जुलाई 2020 को मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि गांव के रमाशंकर वर्मा ने उधार रकम ली थी। रकम वापस न करने की नीयत से उसने अपने पुत्र मोनू वर्मा के अपहरण की फर्जी कहानी रची।
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वादी पक्ष को फंसाने का प्रयास किया। आरोप था कि इसके बाद रमाशंकर के पुत्र प्रदीप और राजेश घर में घुस आए। दोनों ने महिलाओं से छेड़खानी की और मारपीट की। थाने पर सुनवाई नहीं होने पर वादी ने अदालत की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई।
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