{"_id":"6596fe2d0a447d31c00f2424","slug":"rape-convict-gets-20-years-imprisonment-sultanpur-news-c-103-1-ayo1003-7735-2024-01-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद
Fri, 05 Jan 2024 12:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 05 Jan 2024 12:21 AM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बृहस्पतिवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 75 फीसदी रकम पीड़िता को मिलेगी।
विशेष लोक अभियोजक रवींद्र सिंह के मुताबिक अमेठी जिले के पीपरपुर थाने के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी के साथ आरोपी अजय मौर्य ने 22 सितंबर 2021 को दुष्कर्म किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी अजय मौर्य को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक रवींद्र सिंह के मुताबिक अमेठी जिले के पीपरपुर थाने के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी के साथ आरोपी अजय मौर्य ने 22 सितंबर 2021 को दुष्कर्म किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी अजय मौर्य को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन