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Sultanpur News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा
Tue, 25 Mar 2025 01:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 25 Mar 2025 01:06 AM IST
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सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण पर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट की न्यायाधीश एकता वर्मा ने सोमवार को दोषी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
एक गांव की किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में उत्तर पूर्वी दिल्ली के बंटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि चार फरवरी, 2022 को बंटी ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। करीब दो वर्ष तक चली सुनवाई के बाद सोमवार को कोर्ट ने बंटी को दोषी मानते हुए सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
सुल्तानपुर। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जेल में निरुद्ध कोतवाली नगर के एक गांव के आरोपी आमिल हुसैन की जमानत अर्जी सोमवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट की न्यायाधीश एकता वर्मा ने खारिज कर दी। बीते 20 जनवरी को आरोपी आमिल हुसैन के खिलाफ गांव की ही एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। (संवाद)
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युवती की हत्या करने का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी
सुल्तानपुर। युवती की हत्या कर शव को कुएं में फेंक देने के मामले में अमेठी जिले के गांव के आरोपी संताेष कुमार को एडीजे चतुर्थ एकता वर्मा ने सोमवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश आठ गवाह कोर्ट में सटीक गवाही नहीं दे पाए।
अमेठी कोतवाली के महमूदपुर गांव निवासी छोटेलाल मौर्य की पुत्री पूनम मौर्य की 11 अप्रैल, 2014 को हत्या का शव कुंए में फेंक दिया गया था। मृतका के पिता ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में पुलिस ने गांव के ही संतोष कुमार को आरोपी बना दिया था।
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एक गांव की किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में उत्तर पूर्वी दिल्ली के बंटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि चार फरवरी, 2022 को बंटी ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। करीब दो वर्ष तक चली सुनवाई के बाद सोमवार को कोर्ट ने बंटी को दोषी मानते हुए सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
सुल्तानपुर। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जेल में निरुद्ध कोतवाली नगर के एक गांव के आरोपी आमिल हुसैन की जमानत अर्जी सोमवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट की न्यायाधीश एकता वर्मा ने खारिज कर दी। बीते 20 जनवरी को आरोपी आमिल हुसैन के खिलाफ गांव की ही एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। (संवाद)
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युवती की हत्या करने का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी
सुल्तानपुर। युवती की हत्या कर शव को कुएं में फेंक देने के मामले में अमेठी जिले के गांव के आरोपी संताेष कुमार को एडीजे चतुर्थ एकता वर्मा ने सोमवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश आठ गवाह कोर्ट में सटीक गवाही नहीं दे पाए।
अमेठी कोतवाली के महमूदपुर गांव निवासी छोटेलाल मौर्य की पुत्री पूनम मौर्य की 11 अप्रैल, 2014 को हत्या का शव कुंए में फेंक दिया गया था। मृतका के पिता ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में पुलिस ने गांव के ही संतोष कुमार को आरोपी बना दिया था।