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Sultanpur News: नहीं आए राहुल गांधी, टली सुनवाई
Tue, 02 Apr 2024 11:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 02 Apr 2024 11:24 PM IST
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वायनाड में नामांकन पत्र दाखिल करने की व्यस्तता बताई गई वजह
परिवादी भाजपा नेता ने की गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग
गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके वकील की ओर से वायनाड में नामांकन पत्र दाखिल करने के कार्यक्रम को लेकर व्यस्तता के कारण राहुल गांधी के नहीं आने का कारण बताते हुए मौका देने की मांग की गई। वहीं, केस दायर करने वाले परिवादी भाजपा नेता ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव के अवकाश पर रहने के कारण मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तिथि नियत कर दी गई है।
अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था। विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे उनकी भावनाएं आहत हुईं थीं। 27 नवंबर 2023 को कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया था। 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत कराई थी। उनका बयान दर्ज करने के लिए दो अप्रैल की तिथि नियत की गई थी।
सोमवार काे राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उनके वकील की ओर से कोर्ट में अर्जी देकर कहा गया कि वायनाड में नामांकन पत्र दाखिल करने के कार्यक्रम को लेकर व्यस्तता के कारण राहुल गांधी नहीं आ पाए हैं। इसलिए उन्हें मौका देकर अन्य तिथि नियत की जाए। इसका परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने विरोध किया और राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की।
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कहा कि, कई पेशी बीत जाने के बाद भी राहुल गांधी कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इससे उनका बयान नहीं दर्ज हो पा रहा है और विचारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव के अवकाश पर रहने के कारण मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तिथि नियत की गई है।
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परिवादी भाजपा नेता ने की गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग
गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके वकील की ओर से वायनाड में नामांकन पत्र दाखिल करने के कार्यक्रम को लेकर व्यस्तता के कारण राहुल गांधी के नहीं आने का कारण बताते हुए मौका देने की मांग की गई। वहीं, केस दायर करने वाले परिवादी भाजपा नेता ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव के अवकाश पर रहने के कारण मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तिथि नियत कर दी गई है।
अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था। विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे उनकी भावनाएं आहत हुईं थीं। 27 नवंबर 2023 को कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया था। 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत कराई थी। उनका बयान दर्ज करने के लिए दो अप्रैल की तिथि नियत की गई थी।
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सोमवार काे राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उनके वकील की ओर से कोर्ट में अर्जी देकर कहा गया कि वायनाड में नामांकन पत्र दाखिल करने के कार्यक्रम को लेकर व्यस्तता के कारण राहुल गांधी नहीं आ पाए हैं। इसलिए उन्हें मौका देकर अन्य तिथि नियत की जाए। इसका परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने विरोध किया और राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की।
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कहा कि, कई पेशी बीत जाने के बाद भी राहुल गांधी कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इससे उनका बयान नहीं दर्ज हो पा रहा है और विचारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव के अवकाश पर रहने के कारण मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तिथि नियत की गई है।