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दुष्कर्मी को उम्रकैद
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सुल्तानपुर। सात वर्षीय बच्ची के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 52 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को मिलेगी। घटना अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने क्षेत्र में हुई थी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक जगदीशपुर क्षेत्र के एक गांव की सात वर्षीय बच्ची के साथ 18 फरवरी 2020 को गांव के ही श्याम लाल मौर्य (40) ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। घटना के समय पीड़िता घर पर अकेली थी। पुलिस ने पीड़िता के बाबा की तहरीर पर आरोपी श्याम लाल मौर्य के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने घटना को साबित करने के लिए दुष्कर्म पीड़ित बच्ची समेत पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी श्याम लाल मौर्य को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व 52 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक जगदीशपुर क्षेत्र के एक गांव की सात वर्षीय बच्ची के साथ 18 फरवरी 2020 को गांव के ही श्याम लाल मौर्य (40) ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। घटना के समय पीड़िता घर पर अकेली थी। पुलिस ने पीड़िता के बाबा की तहरीर पर आरोपी श्याम लाल मौर्य के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने घटना को साबित करने के लिए दुष्कर्म पीड़ित बच्ची समेत पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी श्याम लाल मौर्य को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व 52 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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