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तीन वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले को 20 वर्ष की कैद
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सुल्तानपुर। तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़ित पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
शहर में स्थित एक सरकारी कॉलोनी में रहने वाली महिला की तीन वर्षीय बच्ची 11 फरवरी 2021 को घर के बाहर खेल रही थी। उसी कॉलोनी में रहने वाला 60 वर्षीय वहरू उर्फ अय्यर बच्ची को बुलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची को ढूंढते हुए उसकी मां आरोपी के कमरे में पहुंची तो उसे आपत्तिजनक हालत में देखा। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर वहरू उर्फ अय्यर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र सिंह ने घटना को साबित करने के लिए दुष्कर्म पीड़िता समेत चार गवाहों को कोर्ट में पेश किया। शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी वहरू उर्फ अय्यर को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंड़ित कर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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शहर में स्थित एक सरकारी कॉलोनी में रहने वाली महिला की तीन वर्षीय बच्ची 11 फरवरी 2021 को घर के बाहर खेल रही थी। उसी कॉलोनी में रहने वाला 60 वर्षीय वहरू उर्फ अय्यर बच्ची को बुलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची को ढूंढते हुए उसकी मां आरोपी के कमरे में पहुंची तो उसे आपत्तिजनक हालत में देखा। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर वहरू उर्फ अय्यर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र सिंह ने घटना को साबित करने के लिए दुष्कर्म पीड़िता समेत चार गवाहों को कोर्ट में पेश किया। शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी वहरू उर्फ अय्यर को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंड़ित कर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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