फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   punishment

तीन वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले को 20 वर्ष की कैद

Fri, 06 May 2022 11:25 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 06 May 2022 11:25 PM IST
विज्ञापन
punishment
सुल्तानपुर। तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़ित पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

शहर में स्थित एक सरकारी कॉलोनी में रहने वाली महिला की तीन वर्षीय बच्ची 11 फरवरी 2021 को घर के बाहर खेल रही थी। उसी कॉलोनी में रहने वाला 60 वर्षीय वहरू उर्फ अय्यर बच्ची को बुलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची को ढूंढते हुए उसकी मां आरोपी के कमरे में पहुंची तो उसे आपत्तिजनक हालत में देखा। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर वहरू उर्फ अय्यर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र सिंह ने घटना को साबित करने के लिए दुष्कर्म पीड़िता समेत चार गवाहों को कोर्ट में पेश किया। शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी वहरू उर्फ अय्यर को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंड़ित कर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed