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Sultanpur News: अमेठी के गुंगवाछ कांड में नहीं हुई वादी की गवाही
Tue, 30 Apr 2024 12:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 30 Apr 2024 12:34 AM IST
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सुल्तानपुर। अमेठी के चर्चित गुंगवाछ कांड में सोमवार को एडीजे चतुर्थ जलाल माेहम्मद अकबर के निरीक्षण में व्यस्त होने के कारण वादी की गवाही नहीं हो पाई। मामले में अगली सुनवाई के लिए दो मई की तिथि नियत की गई है।
अमेठी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूरे राजापुर मौजा गुंगवाछ निवासी पूर्व ग्राम प्रधान संकठा यादव, उनके पुत्र हनुमान उर्फ बजरंगी, अमरेश यादव और पत्नी नन्हका उर्फ पार्वती देवी की जमीन के विवाद में 15 मार्च 2022 को लाठी, डंडे, सरिया व कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी। संकठा यादव के पुत्र अमरजीत यादव ने गांव के ही रामदुलारे यादव, अखिलेश, बृजेश यादव व छोटू उर्फ अभिषेक यादव के साथ ही मौजूदा ग्राम प्रधान आशा तिवारी, उनके पुत्र नितिन व पति रामशंकर तिवारी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था।
बीती 25 मार्च को वादी मुकदमा अमरजीत यादव का मुख्य बयान दर्ज किया गया था। मुख्य बयान पूरा नहीं होने पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि नियत कर दी थी। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल ने बताया कि सोमवार को वादी मुकदमा अमरजीत यादव गवाही देने के लिए कोर्ट में पेश हुआ, लेकिन न्यायाधीश के निरीक्षण में व्यस्त होने के कारण गवाही नहीं हो पाई। अगली सुनवाई दो मई को होगी।
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अमेठी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूरे राजापुर मौजा गुंगवाछ निवासी पूर्व ग्राम प्रधान संकठा यादव, उनके पुत्र हनुमान उर्फ बजरंगी, अमरेश यादव और पत्नी नन्हका उर्फ पार्वती देवी की जमीन के विवाद में 15 मार्च 2022 को लाठी, डंडे, सरिया व कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी। संकठा यादव के पुत्र अमरजीत यादव ने गांव के ही रामदुलारे यादव, अखिलेश, बृजेश यादव व छोटू उर्फ अभिषेक यादव के साथ ही मौजूदा ग्राम प्रधान आशा तिवारी, उनके पुत्र नितिन व पति रामशंकर तिवारी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था।
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बीती 25 मार्च को वादी मुकदमा अमरजीत यादव का मुख्य बयान दर्ज किया गया था। मुख्य बयान पूरा नहीं होने पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि नियत कर दी थी। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल ने बताया कि सोमवार को वादी मुकदमा अमरजीत यादव गवाही देने के लिए कोर्ट में पेश हुआ, लेकिन न्यायाधीश के निरीक्षण में व्यस्त होने के कारण गवाही नहीं हो पाई। अगली सुनवाई दो मई को होगी।
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