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Sultanpur News: फॉर्म छह ए के साथ पासपोर्ट की मूल प्रति दिखाना होगा
Sat, 21 Feb 2026 12:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 21 Feb 2026 12:59 AM IST
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कुड़वार के पंचायत भवन पर साक्ष्य लेते बीएलओ। संवाद
सुल्तानपुर। एक जनवरी 2026 तक 18 साल की उम्र पूरी कर चुके देश के नागरिक मतदाता बन सकते हैं। सिर्फ वही मतदाता बन पाएंगे, जिन्होंने विदेशी नागरिकता नहीं ली है। ऐसे लोगों को फॉर्म छह ए भरकर अपने से संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को देना होगा।
फॉर्म छह ए में आवेदक को अपने वैध पासपोर्ट में दी गई रहने की जगह का उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र भरना होगा। डाकघर से आवेदन भेजने की सुविधा को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक ईआरओ का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। ऑनलाइन फॉर्म छह ए भरा जा सकता है। अपने नाम के साथ पासपोर्ट में दिए गए विवरण का उल्लेख करना होगा। डाक से फॉर्म भेजने पर पासपोर्ट के सभी पेजों की फोटो प्रति उसमें संलग्न करना होगा। साथ ही फोटो कॉपी को इंडियन मिशन के सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाना होगा। फोटो कॉपी के प्रमाणित नहीं होने पर फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ल ने बताया कि हार्डकॉपी में फॉर्म जमा करते समय ईआरओ को पासपोर्ट की मूल प्रति दिखाना होगा। सत्यापन के बाद उसे वापस कर दिया जाएगा। बताया कि आयोग की गाइडलाइन से सभी ईआरओ व एईआरओ को अवगत करा दिया गया है। छह मार्च तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। आयोग की ओर से सभी पात्रों को मतदाता बनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
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फॉर्म छह ए में आवेदक को अपने वैध पासपोर्ट में दी गई रहने की जगह का उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र भरना होगा। डाकघर से आवेदन भेजने की सुविधा को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक ईआरओ का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। ऑनलाइन फॉर्म छह ए भरा जा सकता है। अपने नाम के साथ पासपोर्ट में दिए गए विवरण का उल्लेख करना होगा। डाक से फॉर्म भेजने पर पासपोर्ट के सभी पेजों की फोटो प्रति उसमें संलग्न करना होगा। साथ ही फोटो कॉपी को इंडियन मिशन के सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाना होगा। फोटो कॉपी के प्रमाणित नहीं होने पर फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा।
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अपर जिलाधिकारी प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ल ने बताया कि हार्डकॉपी में फॉर्म जमा करते समय ईआरओ को पासपोर्ट की मूल प्रति दिखाना होगा। सत्यापन के बाद उसे वापस कर दिया जाएगा। बताया कि आयोग की गाइडलाइन से सभी ईआरओ व एईआरओ को अवगत करा दिया गया है। छह मार्च तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। आयोग की ओर से सभी पात्रों को मतदाता बनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
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