फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Order to pay compensation of Rs 2.47 lakh

Sultanpur News: 2.47 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश

Fri, 19 Jan 2024 01:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 19 Jan 2024 01:17 AM IST
विज्ञापन
Order to pay compensation of Rs 2.47 lakh
सुल्तानपुर। कोतवाली नगर के लखनऊ नाका निवासी अविनाश चंद्र श्रीवास्तव ने 31 मार्च 2009 को रिलायंस बीमा कंपनी से वेल्थ एवं हेल्थ प्लान के तहत बीमा कराया था। उनकी पत्नी संध्या श्रीवास्तव, पुत्री अदिति चंद्रा व पुत्र प्रखर चंद्रा का भी बीमा हुआ था। बीमा की प्रीमियम 10 हजार रुपये वार्षिक थी।
विज्ञापन


बुखार होने के बाद अविनाश ने 11 सितंबर 2020 को कोविड टेस्ट कराया तो वे पॉजिटिव हो गए थे। उन्होंने जिला अस्पताल के बाद लखनऊ से इलाज कराया था। इलाज में उनके 2,54,027 रुपये खर्च हुए थे। उन्होंने इलाज में आए खर्च के लिए रुपये की मांग की लेकिन बीमा कंपनी ने उनके खाते में केवल सात हजार रुपये ही भेजे थे।
विज्ञापन


27 अक्तूबर 2021 को अविनाश ने जिला उपभोक्ता फोरम में बीमा कंपनी के खिलाफ परिवाद दायर किया था। फोरम के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बृहस्पतिवार को बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह परिवादी को 2,47,027 रुपये का भुगतान दो माह के अंदर करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed