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Sultanpur News: 2.47 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश
Fri, 19 Jan 2024 01:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 19 Jan 2024 01:17 AM IST
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सुल्तानपुर। कोतवाली नगर के लखनऊ नाका निवासी अविनाश चंद्र श्रीवास्तव ने 31 मार्च 2009 को रिलायंस बीमा कंपनी से वेल्थ एवं हेल्थ प्लान के तहत बीमा कराया था। उनकी पत्नी संध्या श्रीवास्तव, पुत्री अदिति चंद्रा व पुत्र प्रखर चंद्रा का भी बीमा हुआ था। बीमा की प्रीमियम 10 हजार रुपये वार्षिक थी।
बुखार होने के बाद अविनाश ने 11 सितंबर 2020 को कोविड टेस्ट कराया तो वे पॉजिटिव हो गए थे। उन्होंने जिला अस्पताल के बाद लखनऊ से इलाज कराया था। इलाज में उनके 2,54,027 रुपये खर्च हुए थे। उन्होंने इलाज में आए खर्च के लिए रुपये की मांग की लेकिन बीमा कंपनी ने उनके खाते में केवल सात हजार रुपये ही भेजे थे।
27 अक्तूबर 2021 को अविनाश ने जिला उपभोक्ता फोरम में बीमा कंपनी के खिलाफ परिवाद दायर किया था। फोरम के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बृहस्पतिवार को बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह परिवादी को 2,47,027 रुपये का भुगतान दो माह के अंदर करें।
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बुखार होने के बाद अविनाश ने 11 सितंबर 2020 को कोविड टेस्ट कराया तो वे पॉजिटिव हो गए थे। उन्होंने जिला अस्पताल के बाद लखनऊ से इलाज कराया था। इलाज में उनके 2,54,027 रुपये खर्च हुए थे। उन्होंने इलाज में आए खर्च के लिए रुपये की मांग की लेकिन बीमा कंपनी ने उनके खाते में केवल सात हजार रुपये ही भेजे थे।
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27 अक्तूबर 2021 को अविनाश ने जिला उपभोक्ता फोरम में बीमा कंपनी के खिलाफ परिवाद दायर किया था। फोरम के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बृहस्पतिवार को बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह परिवादी को 2,47,027 रुपये का भुगतान दो माह के अंदर करें।
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