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Sultanpur News: आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश
Fri, 21 Jun 2024 01:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 21 Jun 2024 01:35 AM IST
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सुल्तानपुर। आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में हाजिर नहीं होने पर बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 29 जून को होगी।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने 13 अप्रैल 2021 को बंधुआकलां थाने के हसनपुर गांव में जिला पंचायत सदस्य पद की पार्टी की समर्थित प्रत्याशी सलमा बेगम के पक्ष में सभा की थी। पुलिस ने सांसद समेत 13 नामजद आरोपियों के खिलाफ बिना अनुमति सभा करने के आरोप में आचार संहिता का उल्लंघन करने का केस दर्ज किया था। इस मामले में सभी आरोपियों ने जमानत करा ली है, जबकि सांसद संजय सिंह ने अभी तक जमानत नहीं कराई है। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने सांसद संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 जून की तिथि नियत कर दी है।
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आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने 13 अप्रैल 2021 को बंधुआकलां थाने के हसनपुर गांव में जिला पंचायत सदस्य पद की पार्टी की समर्थित प्रत्याशी सलमा बेगम के पक्ष में सभा की थी। पुलिस ने सांसद समेत 13 नामजद आरोपियों के खिलाफ बिना अनुमति सभा करने के आरोप में आचार संहिता का उल्लंघन करने का केस दर्ज किया था। इस मामले में सभी आरोपियों ने जमानत करा ली है, जबकि सांसद संजय सिंह ने अभी तक जमानत नहीं कराई है। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने सांसद संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 जून की तिथि नियत कर दी है।
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