{"_id":"66297e9f1b284d1d9007c034","slug":"order-to-give-compensation-of-rs-75-thousand-to-the-cattle-rearer-sultanpur-news-c-103-1-slko1047-112642-2024-04-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: पशुपालक को 75 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: पशुपालक को 75 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश
Thu, 25 Apr 2024 03:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 25 Apr 2024 03:20 AM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। ब्लॉक क्षेत्र कुड़वार के नेवरा गांव निवासी राधेश्याम पांडेय ने 27 दिसंबर 2017 को जिला उपभोक्ता फोरम में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ परिवाद दायर किया था। राधेश्याम ने जीविकोपार्जन के लिए 11 दिसंबर 2016 को 75 हजार रुपये में एक गाय खरीदी थी।
उन्होंने गाय का बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था जो 11 जनवरी 2017 से 10 जनवरी 2018 तक वैध था। इसी दौरान बीमारी से आठ जून 2017 को गाय की मौत हो गई थी। इसकी सूचना राधेश्याम ने बीमा कंपनी को दी थी।
बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति देने से इन्कार कर दिया था। तब पशुपालक ने जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली थी। फोरम के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बुधवार को बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह पशुपालक को 75 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान दो माह के अंदर करे। इसके अलावा शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए तीन हजार रुपये और वाद व्यय के लिए दो हजार रुपये भी अदा करे।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने गाय का बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था जो 11 जनवरी 2017 से 10 जनवरी 2018 तक वैध था। इसी दौरान बीमारी से आठ जून 2017 को गाय की मौत हो गई थी। इसकी सूचना राधेश्याम ने बीमा कंपनी को दी थी।
विज्ञापन
बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति देने से इन्कार कर दिया था। तब पशुपालक ने जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली थी। फोरम के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बुधवार को बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह पशुपालक को 75 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान दो माह के अंदर करे। इसके अलावा शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए तीन हजार रुपये और वाद व्यय के लिए दो हजार रुपये भी अदा करे।
विज्ञापन