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Sultanpur News: पशुपालक को 60 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश
Wed, 10 Apr 2024 11:35 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 10 Apr 2024 11:35 PM IST
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सुल्तानपुर। बीमा अवधि मेंं गाय की मौत होने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने पशुपालक को 60 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। क्षतिपूर्ति की यह रकम बीमा कंपनी को दो माह में देनी होगी।
कुड़वार थाने के नेऊरा गांव निवासी प्रदीप कुमार ने 18 दिसंबर 2018 को जिला उपभोक्ता फोरम में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ केस दायर किया था। प्रदीप का कहना है कि उन्होंने 90 हजार रुपये में गाय खरीदी थी और इसका बीमा नौ अगस्त 2017 को द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। बीमा एक वर्ष के लिए वैध था। इस दौरान पांच फरवरी 2017 को बीमारी से गाय की मौत हो गई थी। बीमा कंपनी ने केवल 30 हजार रुपये का भुगतान किया था और शेष राशि देने से इंकार कर दिया था।
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बुधवार को बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह दो माह के अंदर पशुपालक को 60 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करे। इसके अलावा शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए तीन हजार रुपये और वाद व्यय के दो हजार रुपये भी देने होंगे।
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कुड़वार थाने के नेऊरा गांव निवासी प्रदीप कुमार ने 18 दिसंबर 2018 को जिला उपभोक्ता फोरम में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ केस दायर किया था। प्रदीप का कहना है कि उन्होंने 90 हजार रुपये में गाय खरीदी थी और इसका बीमा नौ अगस्त 2017 को द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। बीमा एक वर्ष के लिए वैध था। इस दौरान पांच फरवरी 2017 को बीमारी से गाय की मौत हो गई थी। बीमा कंपनी ने केवल 30 हजार रुपये का भुगतान किया था और शेष राशि देने से इंकार कर दिया था।
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जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बुधवार को बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह दो माह के अंदर पशुपालक को 60 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करे। इसके अलावा शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए तीन हजार रुपये और वाद व्यय के दो हजार रुपये भी देने होंगे।
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