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Sultanpur News: राहुल गांधी के खिलाफ दायर केस में अब 30 को होगा आदेश
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सुल्तानपुर। समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में शुक्रवार को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट आदेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने आदेश के लिए अब 30 जनवरी की तिथि तय कर दी है। अदालत के आदेश पर लोगों की निगाहें टिकी थी।
कोतवाली नगर के घरहा खुर्द गांव निवासी मो. अनवर ने वर्ष 2013 में राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर किया था। आरोप है कि 24 अक्तूबर 2013 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में चुनावी सभा में कहा था कि प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के दंगा पीड़ित मुस्लिम युवक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क साध रहे हैं। उनके बयान से परिवादी मो. अनवर की भावनाएं आहत हुई थी।
परिवादी व दो अन्य गवाहों का बयान दर्ज होने के बाद 15 जनवरी को मामले में बहस हुई थी। कोर्ट ने आदेश के लिए 24 जनवरी की तिथि तय की थी। शुक्रवार को कोर्ट आदेश नहीं कर पाई। अदालत ने आदेश के लिए 30 जनवरी की तिथि तय कर दी है।
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कोतवाली नगर के घरहा खुर्द गांव निवासी मो. अनवर ने वर्ष 2013 में राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर किया था। आरोप है कि 24 अक्तूबर 2013 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में चुनावी सभा में कहा था कि प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के दंगा पीड़ित मुस्लिम युवक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क साध रहे हैं। उनके बयान से परिवादी मो. अनवर की भावनाएं आहत हुई थी।
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परिवादी व दो अन्य गवाहों का बयान दर्ज होने के बाद 15 जनवरी को मामले में बहस हुई थी। कोर्ट ने आदेश के लिए 24 जनवरी की तिथि तय की थी। शुक्रवार को कोर्ट आदेश नहीं कर पाई। अदालत ने आदेश के लिए 30 जनवरी की तिथि तय कर दी है।
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