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Sultanpur News: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोपी दोषी करार
Sun, 05 Feb 2023 12:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sun, 05 Feb 2023 12:15 AM IST
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सुल्तानपुर। सात वर्ष पूर्व किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट एकता वर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाने के लिए सोमवार की तिथि तियत की है।
विशेष लोक अभियोजक राजेश द्विवेदी के मुताबिक अखंडनगर क्षेत्र के एक गांव की किशोरी का 12 सितंबर 2016 को दोस्तपुर के चिरानीपट्टी गांव निवासी गौरव कुमार ने अपहरण कर लिया था। आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने केस की विवेचना पूरी कर आरोपी गौरव कुमार के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शनिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट आरोपी गौरव कुमार को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया।
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विशेष लोक अभियोजक राजेश द्विवेदी के मुताबिक अखंडनगर क्षेत्र के एक गांव की किशोरी का 12 सितंबर 2016 को दोस्तपुर के चिरानीपट्टी गांव निवासी गौरव कुमार ने अपहरण कर लिया था। आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने केस की विवेचना पूरी कर आरोपी गौरव कुमार के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शनिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट आरोपी गौरव कुमार को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया।
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