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Sultanpur News: छेड़खानी के दोषी को पांच साल की सजा

Thu, 08 Oct 2026 11:37 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 08 Oct 2026 11:37 PM IST
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Man sentenced to five years in prison for molestation
सुल्तानपुर। किशोरी (17) से छेड़खानी व मारपीट के अपराध में एक दिन पूर्व दोषी ठहराए गए अभियुक्त प्रमेंद्र कुमार की सजा पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अभियुक्त प्रमेंद्र कुमार को दुष्कर्म के आरोप में बरी कर दिया, जबकि छेड़खानी सहित अन्य अपराध में पांच साल के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को सजा काटने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है।
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अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के एक गांव की रहने वाले किशोरी के पिता ने 14 मई 2017 को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के आरोप के मुताबिक उनकी पुत्री घटना के दिन घर पर अकेली थी। तभी स्थानीय थाने के रहने वाले आरोपी प्रमेंद्र ने उनकी पुत्री से छेड़छाड़ किया था। संवाद
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