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Sultanpur News: चोरी के दौरान हत्या करने में दो भाइयों को उम्रकैद
Wed, 12 Feb 2025 11:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 12 Feb 2025 11:44 PM IST
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सुल्तानपुर। चोरी करने के दौरान अनुसूचित जाति के गृहस्वामी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एससी-एसटी एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश राकेश पांडेय ने दोषी दो सगे भाइयों को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के बड़ागांव हुसैनगंज कला गांव निवासी शिवदर्शन के घर में दो मई, 2002 की रात करीब नौ बजे गेहूं चुराने के लिए गांव के सगे भाई मुख्तार उर्फ बुक्कू और रोशन घुस गए थे। तभी शिवदर्शन व परिवार के अन्य लोग जाग गए और गुहार लगा दी थी। दोनों 30 किलोग्राम गेहूं चुराकर भागने लगे थे। शिवदर्शन ने आरोपी रोशन को पकड़ लिया था। रोशन के ललकारने पर उसके भाई मुख्तार ने शिवदर्शन को गोली मार दी थी। गोली लगने से शिवदर्शन गिर गए और दोनों आरोपी मौके से भाग गए।
गंभीर हालत में शिवदर्शन को जगदीशपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी श्यामकली ने गांव के सगे भाइयों मुख्तार उर्फ बुक्कू व रोशन के खिलाफ जगदीशपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। बीते पांच फरवरी को कोर्ट ने मुख्तार व रोशन को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था और सजा सुनाने के लिए 12 फरवरी की तिथि तय की थी।
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बुधवार को पुलिस ने दोनों दोषियों को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी मुख्तार उर्फ बुक्कू और रोशन को उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी मुख्तार को आर्म्स एक्ट के तहत दो वर्ष की सजा भी सुनाई गई है।
सजा के बाद रोने लगा रोशन
सजा सुनाए जाने के बाद दोषी रोशन कोर्ट में ही रोने लगा। परिजनों ने उसे शांत कराया। वहीं, दोषी मुख्तार उर्फ बुक्कू अदालत में गुमशुम खड़ा रहा।
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अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के बड़ागांव हुसैनगंज कला गांव निवासी शिवदर्शन के घर में दो मई, 2002 की रात करीब नौ बजे गेहूं चुराने के लिए गांव के सगे भाई मुख्तार उर्फ बुक्कू और रोशन घुस गए थे। तभी शिवदर्शन व परिवार के अन्य लोग जाग गए और गुहार लगा दी थी। दोनों 30 किलोग्राम गेहूं चुराकर भागने लगे थे। शिवदर्शन ने आरोपी रोशन को पकड़ लिया था। रोशन के ललकारने पर उसके भाई मुख्तार ने शिवदर्शन को गोली मार दी थी। गोली लगने से शिवदर्शन गिर गए और दोनों आरोपी मौके से भाग गए।
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गंभीर हालत में शिवदर्शन को जगदीशपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी श्यामकली ने गांव के सगे भाइयों मुख्तार उर्फ बुक्कू व रोशन के खिलाफ जगदीशपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। बीते पांच फरवरी को कोर्ट ने मुख्तार व रोशन को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था और सजा सुनाने के लिए 12 फरवरी की तिथि तय की थी।
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बुधवार को पुलिस ने दोनों दोषियों को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी मुख्तार उर्फ बुक्कू और रोशन को उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी मुख्तार को आर्म्स एक्ट के तहत दो वर्ष की सजा भी सुनाई गई है।
सजा के बाद रोने लगा रोशन
सजा सुनाए जाने के बाद दोषी रोशन कोर्ट में ही रोने लगा। परिजनों ने उसे शांत कराया। वहीं, दोषी मुख्तार उर्फ बुक्कू अदालत में गुमशुम खड़ा रहा।