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Sultanpur News: भतीजे की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 17 Jan 2025 12:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 17 Jan 2025 12:10 AM IST
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Life imprisonment to the person guilty of murdering nephew
सुल्तानपुर। बच्ची से गालीगलौज को लेकर हुए विवाद में भतीजे की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को बृहस्पतिवार को जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 15,500 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक लंभुआ कोतवाली के ग्राम पूरे नथऊ मौजा भदैंया निवासी रामविशाल मिश्र का भाई कमलेश मिश्र घटना के दो दिन पूर्व उनकी नातिन गरिमा देवी से गाली दे रहा था। 21 नवंबर 2020 को रामविशाल मिश्र ने कमलेश से गाली देने के बारे में पूछा तो दोनाें के बीच विवाद होने लगा। आरोपी कमलेश मिश्र ने रामविशाल के पुत्र उमेश मिश्र की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि उनकी पत्नी मालती देवी गोली लगने से घायल हो गई थी।
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आरोपी कमलेश मिश्र की पत्नी अर्चना मिश्र पर हत्या के लिए ललकारने का आरोप लगाया गया था। रामविशाल मिश्र की तहरीर पर आरोपी कमलेश मिश्र व उसकी पत्नी अर्चना मिश्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिला जज ने मुख्य आरोपी कमलेश मिश्र को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था, जबकि कमलेश की पत्नी सह आरोपी अर्चना मिश्र को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था।
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बृहस्पतिवार को पुलिस ने दोषी कमलेश मिश्र को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया, जहां सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी कमलेश मिश्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
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