फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Life imprisonment to the person guilty of murdering an innocent child

Sultanpur News: मासूम की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Tue, 11 Jun 2024 02:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 11 Jun 2024 02:11 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to the person guilty of murdering an innocent child
सुल्तानपुर। चार साल के मासूम की कुएं में फेंककर हत्या करने के मामले में एडीजे चतुर्थ जलाल मोहम्मद अकबर ने सोमवार को आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला अमेठी जिले के पीपरपुर थाने के खानापुर गांव से जुड़ा है।
विज्ञापन



अभियोजन पक्ष के एडीजीसी क्रिमिनल के मुताबिक खानापुर गांव के पूर्णमासी की पुत्री संतोषा देवी की शादी पीपरपुर थाने के सेंधुआ (संसारीपुर) गांव निवासी कल्लू के साथ घटना से करीब सात वर्ष पूर्व हुई थी। संतोषा देवी के दो पुत्र युवराज (5) व ऋषिराज (4) थे। संतोषा देवी को उसका जेठ मातादीन कोरी काफी दिनों से प्रताड़ित कर रहा था। इससे परेशान होकर संतोषा देवी अपने मायके में रहने लगी थी।
विज्ञापन


मातादीन 16 सितंबर 2014 की रात करीब साढ़े 11 बजे संतोषा देवी के मायके पहुंचा था। उसने संतोषा देवी के साथ सो रहे उसके चार साल के पुत्र ऋषिराज को जबरन छीन लिया था और उसे घर के पास स्थित कुएं में फेंक दिया था। विरोध करने पर आरोपी मातादीन संतोषा देवी की पिटाई कर भाग गया था। ग्रामीणों की मदद से ऋषिराज को कुएं से निकाला गया, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। बच्चे के नाना पूर्णमासी ने आरोपी मातादीन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना को साबित करने के लिए 10 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी मातादीन कोरी को दोषी मानते हुए सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed