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Sultanpur News: पूर्व ग्राम प्रधान पर हमले के दोषी को उम्रकैद

Tue, 23 Jul 2024 04:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 23 Jul 2024 04:56 AM IST
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Life imprisonment to the person guilty of attack on former village head
सुल्तानपुर। पूर्व ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला करने के मामले में सोमवार को एडीजे चतुर्थ जलाल मोहम्मद अकबर ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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दोस्तपुर थाना क्षेत्र के बिरईपुर भटपुरा गांव के पूर्व ग्राम प्रधान उदयराज यादव पर गांव के ही आरोपी रमेश यादव ने 10 अक्तूबर 2007 को तमंचे से गोली मारकर जानलेवा हमला किया था। पूर्व प्रधान की बहू और मौजूदा ग्राम प्रधान निर्मला देवी की तहरीर पर आरोपी रमेश यादव के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया गया था। एडीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि मुकदमे की सुनाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह अदालत में पेश किए गए। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी रमेश यादव को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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