{"_id":"649b2807013e555e640110ab","slug":"life-imprisonment-for-two-accused-in-double-murder-sultanpur-news-c-13-1-309476-2023-06-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: दोहरे हत्याकांड में दो आरोपियों को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: दोहरे हत्याकांड में दो आरोपियों को उम्रकैद
Tue, 27 Jun 2023 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 27 Jun 2023 11:48 PM IST
विज्ञापन
18 साल पहले अखंड नगर में दिनदहाड़े गोली मारकर हुई थी हत्या
दो आरोपियों की मुकदमे के दौरान हो गई मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। अखंड नगर के राहुल नगर चौराहे पर वर्ष 2005 में दिनदहाड़े हुए दोहरे हत्याकांड के चर्चित मामले में मंगलवार को एडीजे अष्टम त्रिभुवन नाथ पासवान ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। कोर्ट ने आरोपियों पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम मृतक के परिजनों को मिलेगी। मुकदमे के दौरान दो आरोपियों की मौत हो गई है। करीब 18 साल बाद कोर्ट का फैसला आने पर मृतक के परिजनों को राहत मिली है। एडीजीसी क्रिमिनल संजय सिंह के मुताबिक, अखंड नगर थानाक्षेत्र के सेल्हूपारा गांव निवासी राधेश्याम यादव 11 सितंबर 2005 को सुबह चमरूपुर निवासी अपने मौसरे भाई संजय यादव के साथ राहुल नगर चौराहे पर चाय पीने गए थे। चाय पीने के बाद सुबह करीब 10 बजे बाजार में चबूतरे पर बैठकर बात कर रहे थे। उसी समय कार से आए हमलावरों ने तोबड़तोड़ फायरिंग कर दोनों को घायल कर दिया था। गंभीर हालत में राधेश्याम व संजय को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। राधेश्याम यादव के भाई रामसूरत की तहरीर पर अखंड नगर के बारी सहजन गांव निवासी विनोद कुमार दुबे उर्फ पप्पू, हमजापुर ताजुद्दीनपुर निवासी प्रमोद तिवारी व उसके पुत्र सतीश तिवारी उर्फ सिंटू और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी विनोद कुमार दुबे उर्फ पप्पू, प्रमोद तिवारी व उसके पुत्र सतीश तिवारी उर्फ सिंटू और आरोपी नरेंद्र तिवारी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए।
मंगलवार को एडीजे अष्टम त्रिभुवन नाथ पासवान ने विनोद कुमार दुबे उर्फ पप्पू व प्रमोद तिवारी को हत्या व आर्म्स एक्ट में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकारी वकील संजय सिंह ने बताया कि आरोपी सतीश तिवारी उर्फ सिंटू व नरेंद्र तिवारी की मुकदमे के दौरान मौत हो गई।
स्थापित करवाई थी मूर्ति
राधेश्याम यादव व उनके मौसरे भाई संजय यादव सीपीआईएम (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी) से जुड़े थे। उनकी हत्या के बाद मूर्ति स्थापित कराई गई थी।
विज्ञापन
दो आरोपियों की मुकदमे के दौरान हो गई मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। अखंड नगर के राहुल नगर चौराहे पर वर्ष 2005 में दिनदहाड़े हुए दोहरे हत्याकांड के चर्चित मामले में मंगलवार को एडीजे अष्टम त्रिभुवन नाथ पासवान ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। कोर्ट ने आरोपियों पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम मृतक के परिजनों को मिलेगी। मुकदमे के दौरान दो आरोपियों की मौत हो गई है। करीब 18 साल बाद कोर्ट का फैसला आने पर मृतक के परिजनों को राहत मिली है। एडीजीसी क्रिमिनल संजय सिंह के मुताबिक, अखंड नगर थानाक्षेत्र के सेल्हूपारा गांव निवासी राधेश्याम यादव 11 सितंबर 2005 को सुबह चमरूपुर निवासी अपने मौसरे भाई संजय यादव के साथ राहुल नगर चौराहे पर चाय पीने गए थे। चाय पीने के बाद सुबह करीब 10 बजे बाजार में चबूतरे पर बैठकर बात कर रहे थे। उसी समय कार से आए हमलावरों ने तोबड़तोड़ फायरिंग कर दोनों को घायल कर दिया था। गंभीर हालत में राधेश्याम व संजय को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। राधेश्याम यादव के भाई रामसूरत की तहरीर पर अखंड नगर के बारी सहजन गांव निवासी विनोद कुमार दुबे उर्फ पप्पू, हमजापुर ताजुद्दीनपुर निवासी प्रमोद तिवारी व उसके पुत्र सतीश तिवारी उर्फ सिंटू और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी विनोद कुमार दुबे उर्फ पप्पू, प्रमोद तिवारी व उसके पुत्र सतीश तिवारी उर्फ सिंटू और आरोपी नरेंद्र तिवारी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए।
मंगलवार को एडीजे अष्टम त्रिभुवन नाथ पासवान ने विनोद कुमार दुबे उर्फ पप्पू व प्रमोद तिवारी को हत्या व आर्म्स एक्ट में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकारी वकील संजय सिंह ने बताया कि आरोपी सतीश तिवारी उर्फ सिंटू व नरेंद्र तिवारी की मुकदमे के दौरान मौत हो गई।
विज्ञापन
स्थापित करवाई थी मूर्ति
राधेश्याम यादव व उनके मौसरे भाई संजय यादव सीपीआईएम (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी) से जुड़े थे। उनकी हत्या के बाद मूर्ति स्थापित कराई गई थी।