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Sultanpur News: बीमा क्लेम रोका, बैंक को 2.01 लाख चुकाने के आदेश

Sat, 17 Oct 2026 02:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 17 Oct 2026 02:34 AM IST
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Insurance claim withheld; bank ordered to pay Rs 2.01 lakh
सुल्तानपुर। पति की मौत के बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की रकम के लिए भटक रही रजनी को उपभोक्ता आयोग से राहत मिली है। आयोग ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कादीपुर शाखा को 2,01,500 रुपये का भुगतान दो माह के भीतर करने का आदेश दिया है। निर्धारित समय में भुगतान न होने पर बैंक को निर्णय की तिथि से साधारण ब्याज भी देना होगा।
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कादीपुर निवासी रजनी ने 17 जनवरी 2023 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में मुकदमा दायर किया। उनके पति सुजीत कुमार ने सेंट्रल बैंक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत खाता खुलवाया था। बैंक उनके खाते से हर महीने 330 रुपये बीमा किस्त के रूप में काटता था। सुजीत कुमार की मृत्यु 23 जून 2022 को हुई, जिसके बाद रजनी ने बीमा राशि के लिए बैंक से संपर्क किया। भुगतान न मिलने पर उन्होंने आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
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बैंक ने नहीं दिया जवाब
आयोग ने बैंक प्रबंधक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, पर बैंक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। न ही सुनवाई के दौरान कोई जवाब दाखिल किया गया। आयोग के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंद्रौल और सदस्य भारत भूषण ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इसमें दो लाख रुपये बीमा राशि, एक हजार रुपये मानसिक परेशानी और 500 रुपये वाद व्यय शामिल हैं।
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