{"_id":"68939fa2d24e94d05e05a3e5","slug":"kejriwal-will-not-be-able-to-go-abroad-without-court-permission-sultanpur-news-c-103-1-slp1004-138518-2025-08-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: केजरीवाल बिना कोर्ट अनुमति के नहीं जा सकेंगे विदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: केजरीवाल बिना कोर्ट अनुमति के नहीं जा सकेंगे विदेश
Thu, 07 Aug 2025 12:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 07 Aug 2025 12:02 AM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमपी-एमएलए कोर्ट में बुधवार को पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए अर्जी दी। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने सशर्त अर्जी स्वीकार करते हुए पासपोर्ट कार्यालय को नियमानुसार पासपोर्ट जारी करने की इजाजत दी है। बताया गया है कि 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर टिप्पणी की थी।
बुधवार को अदालत ने देश छोड़ने के पहले पूर्व सीएम को न्यायालय की अनुमति लेने का निर्देश दिया है। अमेठी जिले के मुसाफिरखाना और गौरीगंज थाने से जुड़े अलग-अलग मुकदमों में पासपोर्ट की अर्जी दी गई थी। उनके मुताबिक, पासपोर्ट नवीनीकरण न होने की वजह से उन्हें विदेश यात्रा में बाधा पड़ रही है। उन्होंने पासपोर्ट कार्यालय में किए गए आवेदन की प्रति भी दाखिल किया था।
पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहे केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्यवाही स्थगित चल रही है। दोनों मामलों में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 30 अगस्त के लिए सुनवाई की तिथि नियत की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
बुधवार को अदालत ने देश छोड़ने के पहले पूर्व सीएम को न्यायालय की अनुमति लेने का निर्देश दिया है। अमेठी जिले के मुसाफिरखाना और गौरीगंज थाने से जुड़े अलग-अलग मुकदमों में पासपोर्ट की अर्जी दी गई थी। उनके मुताबिक, पासपोर्ट नवीनीकरण न होने की वजह से उन्हें विदेश यात्रा में बाधा पड़ रही है। उन्होंने पासपोर्ट कार्यालय में किए गए आवेदन की प्रति भी दाखिल किया था।
विज्ञापन
पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहे केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्यवाही स्थगित चल रही है। दोनों मामलों में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 30 अगस्त के लिए सुनवाई की तिथि नियत की है।
विज्ञापन