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Sultanpur News: गुजारा भत्ता न देने पर पति की संपति होगी नीलाम
Sun, 18 Jun 2023 11:42 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sun, 18 Jun 2023 11:42 PM IST
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सुल्तानपुर। गुजारा भत्ता न देने पर कुर्क हुई पति की संपत्ति नीलाम कराने की तैयारी चल रही है। तहसीलदार सदर ने कुर्क संपत्ति नीलाम कराने के लिए 26 जून की तिथि निर्धारित करके इसकी सूचना फैमिली कोर्ट की अपर प्रधान न्यायाधीश तृतीय की अदालत में भेजी है। मामला कुड़वार थाने के नौगवां रायतासी गांव से जुड़ा है।
नौगवां रायतासी गांव निवासी मो. सिराज की शादी 25 अप्रैल 2007 को बल्दीराय थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी एनुल निशा उर्फ साजिरा बेगम के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज में 50 हजार की नकदी व बाइक की मांग को लेकर साजिरा बेगम को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। यह भी आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने 21 सितंबर 2017 को साजिरा बेगम को मारपीट कर घर से निकाल दिया था।
साजिरा ने वर्ष 2019 में गुजारा भत्ता के लिए पति के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था लेकिन मो. सिराज ने रुपये नहीं दिए थे। गुजारा भत्ता की बकाया धनराशि बढ़कर दो लाख 16 हजार रुपये हो गई है।
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अधिवक्ता अनिल दुबे ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग ने 19 अक्तूबर 2022 को मोहम्मद सिराज की दो लाख 16 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क कर इसे अभिलेख में दर्ज करा दिया था। इसके बाद कोर्ट ने कुर्क संपत्ति की नीलामी कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार सदर ने नीलामी कराने के लिए 26 जून की तिथि निर्धारित करते हुए इसकी सूचना फैमिली कोर्ट के अपर प्रधान न्यायाधीश तृतीय मधु गुप्ता के पास भेज दी है।
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नौगवां रायतासी गांव निवासी मो. सिराज की शादी 25 अप्रैल 2007 को बल्दीराय थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी एनुल निशा उर्फ साजिरा बेगम के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज में 50 हजार की नकदी व बाइक की मांग को लेकर साजिरा बेगम को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। यह भी आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने 21 सितंबर 2017 को साजिरा बेगम को मारपीट कर घर से निकाल दिया था।
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साजिरा ने वर्ष 2019 में गुजारा भत्ता के लिए पति के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था लेकिन मो. सिराज ने रुपये नहीं दिए थे। गुजारा भत्ता की बकाया धनराशि बढ़कर दो लाख 16 हजार रुपये हो गई है।
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अधिवक्ता अनिल दुबे ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग ने 19 अक्तूबर 2022 को मोहम्मद सिराज की दो लाख 16 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क कर इसे अभिलेख में दर्ज करा दिया था। इसके बाद कोर्ट ने कुर्क संपत्ति की नीलामी कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार सदर ने नीलामी कराने के लिए 26 जून की तिथि निर्धारित करते हुए इसकी सूचना फैमिली कोर्ट के अपर प्रधान न्यायाधीश तृतीय मधु गुप्ता के पास भेज दी है।