फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Husband and mother-in-law accused of dowry harassment sentenced to three years

दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति व सास को तीन वर्ष की सजा

Wed, 27 Jan 2021 11:51 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 27 Jan 2021 11:51 PM IST
विज्ञापन
Husband and mother-in-law accused of dowry harassment sentenced to three years
सुल्तानपुर। दहेज उत्पीड़न के मामले में सीजेएम हरीश कुमार ने आरोपी पति व सास को तीन वर्ष की कैद व सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला चांदा थाने के अमरूपुर गांव का है।
विज्ञापन

अमरूपुर गांव निवासी राजेंद्र मौर्य की शादी 27 अप्रैल 2006 को पीपरपुर थाने के बोखारपुर गांव की रंजना मौर्य के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज में बाइक, फ्रिज व नकदी की मांग को लेकर ससुरालीजन रंजना को प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था।
विज्ञापन

महिला थाने में पति राजेंद्र मौर्य व सास शांति देवी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ शकील अहमद ने पांच गवाह कोर्ट में पेश किए। सीजेएम हरीश कुमार ने पति राजेंद्र मौर्य व सास शांती देवी को दहेज उत्पीड़न का दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व सात-सात हजार रुपये जुुर्माने की सजा सुनाई है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed