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दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति व सास को तीन वर्ष की सजा
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सुल्तानपुर। दहेज उत्पीड़न के मामले में सीजेएम हरीश कुमार ने आरोपी पति व सास को तीन वर्ष की कैद व सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला चांदा थाने के अमरूपुर गांव का है।
अमरूपुर गांव निवासी राजेंद्र मौर्य की शादी 27 अप्रैल 2006 को पीपरपुर थाने के बोखारपुर गांव की रंजना मौर्य के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज में बाइक, फ्रिज व नकदी की मांग को लेकर ससुरालीजन रंजना को प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था।
महिला थाने में पति राजेंद्र मौर्य व सास शांति देवी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ शकील अहमद ने पांच गवाह कोर्ट में पेश किए। सीजेएम हरीश कुमार ने पति राजेंद्र मौर्य व सास शांती देवी को दहेज उत्पीड़न का दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व सात-सात हजार रुपये जुुर्माने की सजा सुनाई है। (संवाद)
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अमरूपुर गांव निवासी राजेंद्र मौर्य की शादी 27 अप्रैल 2006 को पीपरपुर थाने के बोखारपुर गांव की रंजना मौर्य के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज में बाइक, फ्रिज व नकदी की मांग को लेकर ससुरालीजन रंजना को प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था।
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महिला थाने में पति राजेंद्र मौर्य व सास शांति देवी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ शकील अहमद ने पांच गवाह कोर्ट में पेश किए। सीजेएम हरीश कुमार ने पति राजेंद्र मौर्य व सास शांती देवी को दहेज उत्पीड़न का दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व सात-सात हजार रुपये जुुर्माने की सजा सुनाई है। (संवाद)
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