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Sultanpur News: गैंगस्टर कोर्ट ने पांच आरोपियों को ठहराया दोषी, सजा पर सुनवाई आज

Thu, 07 Aug 2025 11:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 07 Aug 2025 11:44 PM IST
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Gangster court held five accused guilty, hearing on sentence today
सुल्तानपुर। 23 वर्ष पुराने जानलेवा हमले व गैंगस्टर के मामले में स्पेशल जज राकेश पांडेय की अदालत ने बृहस्पतिवार को गैंग लीडर को जानलेवा हमले, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर के आरोप में दोषी करार दिया। शेष चार आरोपियों को मात्र गैंगस्टर केस में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषियों की सजा पर सुनवाई के लिए शुक्रवार का दिन तय किया है।
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अमेठी जिले की स्थानीय कोतवाली में तैनात तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक गोरख सिंह ने 24 अप्रैल 2002 की घटना बताते हुए आरोपियों के खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक, आरोपी हकीमुद्दीन उर्फ बच्चा, कमालुद्दीन, इमामुद्दीन, निजामुद्दीन व रियाजुद्दीन जानलेवा हमले के मामले में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम निकली, तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था।
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पुलिस ने मुख्य आरोपी हकीमुद्दीन व रियाजुद्दीन को पकड़ लिया था। आरोपी कमालुद्दीन, निजामुद्दीन व इमामुद्दीन मौके से भाग निकले थे। पुलिस ने गैंगस्टर व आर्म्स एक्ट का भी मुकदमा दर्ज कराया। आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले व गैंगस्टर केस का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में चल रहा था।
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बृहस्पतिवार को अदालत ने गैंग लीडर हकीमुद्दीन उर्फ बच्चा को जानलेवा हमले, अवैध असलहा बरामदगी व गैंगस्टर केस में दोषी करार दिया है। वहीं, अदालत ने शेष चारों आरोपियों को गैंगस्टर के अपराध में दोषी ठहराया है।
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